[ad_1]
वाराणसी. श्रीकाशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में कोर्ट ने अपने पूर्व फैसले को बरकरार रखा हुआ है. कोर्ट ने परिसर और आसपास के इलाके में सर्वे का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये सर्वे 3 मई के बाद और 10 मई से पहले पूरा किया जाना है. इस पूरे काम के लिए अधिवक्ता कमिश्नर पहले से ही नियुक्त कर रखा है. अब वाराणसी की सिविल जल सीनियर डिवीजन की अदालत ने मंगलवार को परिसर के सर्वे का आदेश दिया. इस आदेश के तहत यहां अधिवक्ता कमिश्नर के साथ पक्ष और विपक्ष का एक एक सहायक भी मौजूद होगा.
बता दें कि इससे पहले भी वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसमे अधिवक्ता कमिश्नर के जरिए वीडियोग्राफी की भी बात सामने आई थी. इसके लिए अधिवक्ता कमिश्नर की ओर से 19 अप्रैल को सर्वे करके रिपोर्ट 20 अप्रैल की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत करना था. लेकिन उसी बीच जिला प्रशासन ने अर्जी देते हुए अदालत से दरख्वास्त की थी कि सर्वे से सुरक्षा भंग हो सकती है, ऐसे में सर्वे न कराया जाए. जिसके बाद अदालत ने फिर एक बार दोनों पक्षों की दलील सुनते हुए फैसले के लिए 26 अप्रैल की तारीख नियत की थी. श्रंगार गौरी की तरफ से अधिवक्ता मदन मोहन और सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि 3 मई को मुस्लिमों का त्योहार है. ऐसे में 4 मई से 10 मई के बीच में अधिवक्ता कमिश्नर पक्ष और विपक्ष के साथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करेंगे. मामले में दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है. 10 मई को इस मामले में अगली सुनवाई है.
गौरतलब है कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी विश्वेश्वर नाथ मंदिर वाराणसी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी गणेश, हनुमान, नंदी व तमाम दृश्य, अदृश्य देवताओं की मूर्तियों का मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए यदि कमीशन भेजा गया है तो इससे याची के अधिकार का उल्लघंन नहीं होता. कमीशन भेजना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है. कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की प्रबंध समिति की तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी है. सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा एडवोकेट कमिश्नर भेजने के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. यह आदेश जस्टिस जे जे मुनीर ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है.
आपके शहर से (वाराणसी)
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी |
[ad_2]
Source link