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allahabad high court
– फोटो : social media
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालत में पेशी के नाम पर पीड़िता से साढ़े पांच हजार घूस लेने वाले गाजियाबाद कोतवाली के दरोगा विभोर कुमार सिंह को 19 अप्रैल को हाजिर करने का पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है और दरोगा से उस पर लगे आरोपों का हलफनामा दाखिल कर सफाई मांगी है। साथ ही पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह दरोगा व परिवार की संपत्ति का पता करें।
देखें की उनकी जीविका का स्रोत क्या है। डीसीपी रैंक के पुलिस अधिकारी का ब्योरा के साथ हलफनामा दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने राजेश कुमार की याचिका पर दिया है, जिसमें अपर प्रमुख न्यायाधीश परिवार अदालत गाजियाबाद के याची को अपनी पत्नी को हर महीने दो हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
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