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मुकदमा
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात में बुलडोजर कार्रवाई के बाद हुई मौत के मामले में दाखिल पत्र याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वकील पत्र याचिका दाखिल नहीं कर सकता। यह गैर वकीलों के लिए है। वकील याचिका दाखिल कर सकता है।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। पत्र याचिका स्वदेश एंड प्रयाग लीगल एड क्लीनिक व अन्य की ओर से भेजी गई थी। सुबह मामले की सुनवाई के लिए जब कोर्ट से अनुरोध किया गया तो कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया। कहा गया कि याचिका दाखिल की जाए। पत्र याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी।
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