दो और चार पहिया वाहनों के मालिक 15 नवंबर तक कर ले ये काम, नही तो लगेंगा 5000 रुपये का जुर्माना

लखनऊ से बाहर अन्य जिलों में या यूपी के बाहर अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लखनऊ में भी बन जाएगी। इसके लिए गाड़ी मालिक को परिवहन विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन में किसी भी कंपनी की गाड़ी की लखनऊ के किसी भी वाहनों के शोरूम का चयन करके एचएसआरपी की बुकिंग करा सकते हैं।
इस तरह करना होगा आवेदन – आरटीओ प्रशासन आरपी द्विवेदी बताते है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आरटीओ कार्यालय में नहीं लगता। इसके लिए अधिकृत वेबसाइट www.siam.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। गाड़ी कहीं भी पंजीकृत हो, अगर गाड़ी लखनऊ में हैं तो ऑनलाइन आवेदन में लखनऊ जनपद के साथ लखनऊ के ही किसी शोरूम को चुनकर आवेदन करें। जहां टाइम स्लाट मिलने पर नंबर प्लेट जाकर लगवा सकते है।

दो व चार पहिया निजी वाहनों पर इन तारीखों के अंदर एचएसआरपी लगवाना होगा
वाहन नंबर के अंत में 0 व 1 होने पर-15 नवंबर 2021 तक
वाहन नंबर के अंत में 2 व 3 होने पर-15 फरवरी 2022 तक
वाहन नंबर के अंत में 4 व 5 होने पर-15 मई 2022 तक
वाहन नंबर के अंत में 6 व 7 होने पर-15 अगस्त 2022 तक
वाहन नंबर के अंत में 8 व 9 होने पर-15 नवंबर 2022 तक

रसीद दिखाने पर नहीं लगेगा जुर्माना – तय तारीख के बाद जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगा होगा, उन वाहनों की चेकिंग में रसीद दिखाने पर जुर्माना नहीं लगेगा। वहीं जिन चेकिंग के दौरान वाहन मालिक के पास रसीद नहीं होने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना लग सकता है।