(सांकेतिक तस्वीर)

Court News:हत्या कर शव छिपाने की अभियुक्त को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाई सजा – Life Imprisonment For Accused Of Murder And Hiding Dead Body

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(सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : सोशल मीडिया

अपरहण कर हत्या करने व शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश राहुल आनंद ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भरौली निवासी अभियुक्त दुर्गावती को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र सिंह एवं रमेश सिंह का कहना था कि वादिनी हेमा बड़हलगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भरौली की निवासी है। हेमा का लड़का भोलू उर्फ दर्पण 21 सितंबर 2002 को अभियुक्त दुर्गावती के घर लड़की की विदाई में गया था। जिसके वाद भोलू का कुछ पता नहीं चला।

हेमा ने इसकी सूचना बड़हलगंज कोतवाली में दी। 25 सितंबर 2002 को उरुवा इलाके में एक शव मिला। 26 सितंबर 2002 को पोस्टमार्टम हाउस में उस शव की पहचान परिवार के लोगों ने भोलू उर्फ दर्पण के रूप में की। विवेचना पता चला कि दुर्गावती ने भोलू की हत्या की है।

 

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