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सामूहिक विवाह समारोह
– फोटो : Amar Ujala
विस्तार
अलीगढ़ में सामूहिक विवाह 23 नवंबर को आयोजित होंगे। जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन के लिए वर की उम्र 21 वर्ष से अधिक और कन्या की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए।
अलीगढ़ की जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन 23 नवम्बर को होगा। विवाह एवं निकाह समारोह में शादी के लिए इच्छुक वर एवं कन्या आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करेंगे।
ये है पात्रता के मापदंड
- कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से अधिक हो, कन्या के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 02 लाख रूपये से अधिक न हो।
- कन्या जनपद की मूल निवासी हो।
- अनुसूचित जाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग की कन्या का विवाह या निकाह समारोह में किया जाएगा।
- परित्यकता, तलाकशुदा होने पर कानूनी रूप से तलाक के साक्ष्य होने चाहिये।
- कन्या का स्वयं का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट बैंक में खाता होना चाहिये।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन विभागीय ऑनलाईन पोर्टल www.cmsvy.upsdc.gov.in पर कन्या द्वारा किसी भी जनसुविधा केन्द्र, साईवर कैफे अथवा मोबाईल द्वारा आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेज के रूप में कन्या एवं वर का आधार, कन्या एवं वर के फोटों, जन्म प्रमाण पत्र जिस पर जन्मतिथि स्पष्ट हो, जाति प्रमाण पत्र, कन्या के माता पिता या अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, कन्या एवं वर का मोबाईल नम्बर होना जरूरी है।
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