Teenager retracts statement in court: Accused of kidnapping and rape acquitted

Teenager Retracts Statement In Court: Accused Of Kidnapping And Rape Acquitted – Amar Ujala Hindi News Live

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अदालत।
– फोटो : अमर उजाला।

विस्तार


इलाहाबाद जिला न्यायालय ने तीन साल पहले पिता की तहरीर पर नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का मुल्जिम बनाए गए युवक को बेगुनाह करार दिया और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पिता के खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। यह फैसला पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायधीश सुशील कुमारी की अदालत ने पीड़िता के बयान के आधार पर सुनाया।

मामला प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र का है। 17 दिसंबर 2021 को इटवा खुर्द निवासी एक पिता ने अपनी बेटी के अपहरण की एफआईआर फतेहपुर जिले के खागा निवासी नौशाद के खिलाफ दर्ज करवाई थी। कहा था कि उसकी बेटी 14 दिसंबर की शाम बाजार गई थी, लौटी नहीं। खोजबीन करने पर जानकारी हुई कि उसे नौशाद भागा ले गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी नौशाद के खिलाफ नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराओं ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायलय ने विचारण शुरू किया।

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