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प्रयागराज. यूपी के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्बन डेटिंग की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई की जाएगी. वहीं, कोर्ट में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और इंतजामिया अंजुमन मस्जिद कमेटी भी अपना जवाब दाखिल करेगी.
जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान सोमवार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया को भी जवाब दाखिल करना होगा. दरअसल, कोर्ट ने पूछा था है कि कार्बन डेटिंग की याचियों की मांग क्या जायज है और क्या इससे कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन होगा. साथ ही एएसआई को यह बताना है कि कथित शिवलिंग को बगैर नुकसान पहुंचाए, इसकी जांच हो सकती है या नहीं.
गौरतलब है कि कार्बन डेटिंग की अनुमति नहीं दिए जाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिला जज वाराणसी ने 14 अक्टूबर को कार्बन डेटिंग की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी, जिसे बाद में उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई.
आपके शहर से (इलाहाबाद)
याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है. जस्टिस जेजे मुनीर की सिंगल बेंच इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी.बता दें कि 16 मई 2022 को कमीशन की कार्यवाही के दौरान कथित शिवलिंग बरामद हुआ था. बीते पांच से यह विवाद चल रहा है और अब तक कोर्ट में मामला विचाराधीन है.
उधर, वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने बीते गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने और मस्जिद के वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की अनुमति देने के आग्रह वाली याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी थी. अदालत अब इस मामले की अगली सुनवाई दो दिसंबर को करेगी. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक अदालत, महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई के योग्य माना है.
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Tags: Allahbad high court, Gyanvapi Masjid Controversy, Gyanvapi Masjid Survey, UP police
FIRST PUBLISHED : November 21, 2022, 08:28 IST
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