बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को अभी रहना होगा जेल में, एससी-एसटी कोर्ट ने खारिज की जमानत

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हाइलाइट्स

रमाकांत यादव 25 जुलाई को कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे थे, जहां से कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था.
बाहुबली विधायक रमाकांत यादव सरायमीर थाने में दर्ज एससी-एसटी के मुकदमे में कोर्ट में पेश हुए.
आचार संहिता से संबंधित दो मामलों में विधायक यादव को जमानत मिल गई है.

आजमगढ़: पूर्व सांसद और आजमगढ़ की फूलपुर पवई सीट से सपा विधायक बाहुबली रमाकांत यादव अभी जेल में ही रहेंगे. गुरुवार को बाहुबली रमाकांत यादव एससी-एसटी कोर्ट में पेश हुए, जहां मुकदमे को सेशन में कमिट कर दिया गया. जबकि आचार संहिता से संबंधित दो अन्य मामलों में उन्हें जमानत मिल गई. हत्या के प्रयास मामले में जमानत पर सुनवाई एक अगस्त को होगी.

वर्ष 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान अंबारी चौकी के पास सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी के समर्थक आमने-सामने हो गए थे. दोनों पक्षों की ओर से जमकर गोलीबारी हुई थी. हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था. इस घटना में तत्कालीन चौकी प्रभारी अंबारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. लेकिन इस प्रकरण में नामजद किए गए किसी भी व्यक्ति ने जमानत नहीं कराया. जबकि कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हुआ था. जिसमें पूर्व सांसद व वर्तमान विधायक फूलपुर-पवई भी शामिल थे.

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25 जुलाई को कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे थे यादव, जहां से उन्हें भेजा गया जेल

रमाकांत यादव बीती 25 जुलाई को कोर्ट में जमानत के लिए पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने उन्हे 14 दिनों के जेल भेज दिया था. गुरूवार को बहुबली विधायक रमाकांत यादव सरायमीर थाने में दर्ज एससी-एसटी के मुकदमे में  कोर्ट में पेश हुए, जहां मुकदमे को सेशन में कमिट कर दिया गया. जबकि आचार संहिता से संबंधित दो मामलों में उन्हें जमानत मिल गई.

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रमाकांत यादव पर दर्ज हैं 7 मुकदमे

विधायक रमाकांत यादव के अधिवक्ता आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत पर कुल 7 मुकदमे चल रहे हैं. जिनमें पवई तथा दीदारगंज थाने व फूलपुर तहसील के घेराव का है. दो मुकदमे चुनाव आयोग की तरफ से तहबरपुर व पवई थाने में दर्ज हैं. वहीं एक मुकदमा धारा 307 का है जिसमें अकबर अहमद डंपी से गोली चली थी और एक मुकदमा सरायमीर थाने में एससी/एसटी का है.

उन्होंने बताया कि रमाकांत यादव की जमानत धारा 307 व फूलपुर तहसील के घेराव के मामलों में खारिज हो गई है. जिसकी अगली तारीख 1 अगस्त है. वहीं चुनाव आयोग के द्वारा दर्ज दो मुकदमे में पहले से आ चुकी चार्जशीट के मामले में आज जमानत हुई और सरायमीर के दलित बनाम सवर्ण वाले मामले कें मुकदमे सेशन कोर्ट में कमिट हुआ.

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