कमलेश तिवारी हत्याकांड: आरोपी आसिफ अली की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज, कोर्ट ने कही ये बात

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Kamlesh Tiwari Murder Case: अदालत ने कहा कि पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी से स्पष्ट होता है कि उसने अपने बयान में कहा है कि वह माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी विदर्भ का महासचिव है. 25 अक्टूबर 2017 को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया जिसका शीर्षक” कमलेश तिवारी मौत के करीब” था. अदालत ने कहा कि मामले की परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है.

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